कांग्रेस सांसद शशि थरूर की दिवंगत पत्नी सुनंदा पुष्कर मौत मामले में मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने केस को सेशंस कोर्ट में रेफर कर दिया है। अब थरूर से जुड़े मामले की सुनवाई सेशंस कोर्ट में ही होगी।अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने इस मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण भारद्वाज की अदालत के पास भेज दिया क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (खुदकुशी के लिए उकसाने) के तहत अपराध के मुकदमे की सुनवाई सत्र न्यायाधीश द्वारा ही की जाती है।
अदालत ने दिल्ली पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि वह मामले में सतर्कता रिपोर्ट को संरक्षित रखे। इस अपराध के तहत अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है।
बता दें कि सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में थरूर आरोपी है। 2014 में सुनंदा की मौत दिल्ली के एक आलीशान होटल में हुई थी। शुरू में इसे आत्महत्या माना जा रहा था। इस मामले में शुरुआत से ही बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी हत्या का दावा कर रहे हैं। कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 21 फरवरी को तय की है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुनंदा पुष्कर के पति थरूर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 498-ए और 306 के तहत आरोप तय किये गए लेकिन मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया
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