विशेष दण्ड न्यायालय (अधिकारिता) अधिनियम, 1950
(1950 का अधिनियम संख्यांक 18)
[10 मार्च, 1950]
कुछ राज्य विधियों के अधीन या उनके द्वारा गठित विशेष दण्ड
न्यायालयों को संघ सूची में प्रगणित विषयों में से
किसी की बाबत विधियों के विरुद्ध अपराधों
के विचारण की अधिकारिता
प्रदान करने के लिए
अधिनियम
संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम विस्तारश्न्-(1) यह अधिनियम विशेष दण्ड न्यायालय (अधिकारिता) अधिनियम, 1950 कहा जा सकता है ।
(2) इसका विस्तार [उन राज्यक्षेत्रों] के सिवाय [जो 1 नवम्बर, 1956 के ठीक पहले भाग ख राज्य में समाविष्ट थे,] सम्पूर्ण भारत पर है ।
2. परिभाषा-इस अधिनियम में, “विशेष दण्ड न्यायालयञ्ज् से अनुसूची में सम्मिलित किसी विधान-मण्डल के अधीन या उसके द्वारा गठित दाण्डिक अधिकारिता का विशेष न्यायालय अभिप्रेत है ।
3. विशेष दण्ड न्यायालयों की संघ सूची के मामलों की बाबत अपराधों के विचारण की अधिकारिता- तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी विशेष दण्ड न्यायालय के लिए संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 1 में प्रगणित मामलों में से किसी की बाबत विधि के विरुद्ध अपराधों का विचारण करना विधिपूर्ण होगा, यदि ऐसा न्यायालय उसको गठित करने वाली विधि के अधीन ऐसे अपराध के विचारण के लिए अन्यथा सक्षम है ।
4. अनुसूची में जोड़ने की शक्ति-केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में विशेष दण्ड न्यायालयों द्वारा अपराधों के विचारण के लिए उपबन्ध करने वाली किसी अन्य राज्य विधि को जोड़ सकती है और ऐसे परिवर्तन का इस प्रकार प्रभाव होगा मानो ऐसी विधि अनुसूची में इस अधिनियम द्वारा सम्मिलित की गई है ।
5. अध्यादेश का निरसन-(1) विशेष दाण्डिक न्यायालय (अधिकारिता) अध्यादेश, 1950 (1950 का 7) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन या उसके द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में की गई कोई बात या कार्यवाही के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में की गई है, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जब ऐसी बात या कार्यवाही की गई थी ।
अनुसूची
(धारा 2 देखिए)
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वर्ष |
संख्या |
संक्षिप्त नाम |
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1947 |
6 |
मुम्बई लोक प्रतिभूति अध्युपाय अधिनियम, 1947. |
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1948 |
62 |
मध्य प्रान्त और विदर्भ लोक सुरक्षा अधिनियम, 1948. |
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1949 |
3 |
पश्चिमी बंगाल विशेष न्यायालय अध्यादेश, 1949. |
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[1950 |
10 |
पश्चिमी बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम, 1950.] |
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[1950 |
19 |
आसाम विशेष न्यायालय अधिनियम, 1950.] |
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[1949 |
21 |
पश्चिमी बंगाल दण्ड विधि संशोधन (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1949.] |
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[1952 |
1 |
दाण्डिक अधिकारिता अधिकरण अध्यादेश, 1952 (1952 का पश्चिमी बंगाल अध्यादेश सं० 1)]
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