लुशाई पहाड़ी जिला (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 1954
(1954 का अधिनियम संख्यांक 18)
[29 अप्रैल, 1954]
लुशाई पहाड़ियां जिले का नाम
परिवर्तित करने के लिए
अधिनियम
संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लुशाई पहाड़ी जिला (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 1954 है ।
(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।
2. लुशाई पहाड़ी जिले का मीजो जिला कहलाना-आसाम में वह जनजाति क्षेत्र जो अब लुशाई पहाड़ी जिले के नाम से ज्ञात है, इस अधिनियम के प्रारम्भ से मीजो जिले के नाम से जाना जाएगा ।
3. संविधान की छटवीं अनुसूची का संशोधन-संविधान की छटवीं अनुसूची में, पैरा 20 में-
(क) उपपैरा (2) के पश्चात् निम्न उपपैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“(2क) मीजो जिले में वह क्षेत्र समाविष्ट होगा जो संविधान के प्रारंभ के समय लुशाई पहाड़ियां जिला कहलाता था ।“
(ख) उपपैरा (3) में, “संयुक्त खासी-जयंती या पहाड़ी जिले” शब्दों के पश्चात् “और मिजो जिला” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे; और
(ग) सारणी के भाग-क में लुशाई पहाड़ी जिलेञ्ज् शब्दों के स्थान पर “मीजो जिला” शब्द रखे जाएंगे ।
4. लुशाई पहाड़ी जिले के प्रति निर्देश का मीजो जिले के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाना-किसी विधि, लिखत या अन्य दस्तावेज में लुशाई पहाड़ी जिले के प्रति किसी निर्देश का अर्थ, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, मीजो जिले के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा ।
______

