खद्दर (नाम संरक्षण) अधिनियम, 1950
(1950 का अधिनियम संख्यांक 78)
[28 दिसम्बर, 1950]
खद्दर" तथा खादी" शब्द जब बुनी हुई सामग्री के पण्य विवरण
के रूप में प्रयुक्त किए जाएं, तब उनके उपयोग
का विनियमन करने के लिए
अधिनियम
संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम और विस्तार-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम खद्दर (नाम संरक्षण) अधिनियम, 1950 है ।
(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है ।
2. “खद्दर" तथा खादी" शब्दों का पण्य विवरण के रूप में होना-“खद्दर" तथा “खादी" शब्द, चाहे हिन्दी में, या किसी भारतीय भाषा में, या अंग्रेजी में, जब किसी बुनी हुई सामग्री के बारे में प्रयुक्त किए जाएं, इंडियन मर्चन्डाइज मार्क्स ऐक्ट, 1889 (1889 का 4) के अर्थ में पण्य विवरण के रूप में समझे जाएंगे । वे यह दर्शित करेंगे कि ऐसी सामग्री भारत में हाथ से कती हुई कपास के, रेशम के या ऊन के सूत से या किसी दो के या सभी ऐसे सूतों के मिश्रण से, भारत में करघे पर बुना हुआ कपड़ा है ।
3. [निरसन ।] -निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1957 (1957 का 36) की धारा 2 तथा अनुसूची 1 द्वारा निरसित ।
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