इलायची अधिनियम, 1965
(1965 का अधिनियम संख्यांक 42)
[9 दिसम्बर, 1965]
संघ के नियंत्रण के अधीन इलायची
उद्योग के विकास के लिए
उपबन्ध करने के लिए
अधिनियम
भारत गणराज्य के सोलहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-
अध्याय 1
प्रारम्भिक
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-(1) यह अधिनियम इलायची अधिनियम, 1965 कहा जा सकेगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है:
परन्तु यह जम्मू-कश्मीर राज्य को वहां तक के सिवाय लागू न होगा जहां तक इस अधिनियम के उपबन्ध भारत से इलायची के निर्यात तथा भारत में उसके आयात के नियंत्रण से सम्बन्धित है ।
(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे:
परन्तु इस अधिनियम के भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी ।
2. संघ द्वारा नियंत्रण समीचीन है इसके बारे में घोषणा-एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित के लिए यह समीचीन है कि इलायची उद्योग को संघ अपने नियंत्रण में ले ले ।
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