कमाण्डर-इन-चीफ (पदाभिधान परिवर्तन) अधिनियम, 1955
(1955 का अधिनियम संख्यांक 19)
[3 मई, 1955]
सशस्त्र बलों के कमाण्डर-इन-चीफों के पदाभिधान में परिवर्तन
करने के प्रयोजन के लिए कतिपय अधिनियमितियों को
संशोधित करने के लिए
अधिनियम
भारण गणराज्य के छठे वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: -
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कमाण्डर-इन-चीफ (पदाभिधान परिवर्तन) अधिनियम, 1955 है ।
(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।
2. [कुछ अधिनियमतियों का संशोधन ।] निरसन और संशोधन अधिनियम, 1960 (1960 का 58) की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा निरसित ।
3. अधिनियमितियां या लिखतों में कमाण्डर-इन-चीफों के प्रति निर्देशों का अर्थान्वियन-नियमित सेना, भारतीय नौसेना और वायुसेना के कमाण्डर-इन-चीफ के प्रति किसी तत्समय प्रवृत्त विधि या किसी लिखत या अन्य दस्तावेज में जो भी निर्देश हो, भले ही वह किन्हीं शब्दों में क्यों न हो, उसका यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह क्रमशः थल सेनाध्यक्ष, नौ सेनाध्यक्ष और वायुसेनाध्यक्ष के प्रति निर्देश है ।
[अनुसूची ।]-निरसन और संशोधन अधिनियम, 1960 (1960 का 58) की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा निरसित ।
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