(1) 7*** प्रत्येक राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए और 8[असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर] अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे।
(2) असम राज्य की विधान सभा में स्वशासी जिलों के लिए भी स्थान आरक्षित रहेंगे।
1 संविधान (इक्यावनवाँ संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 2 द्वारा (16-6-1986 से) उपखंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2 संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित।
3 संविधान (इकतीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।
4 संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 47 द्वारा (3-1-1977 से)
अंतःस्थापित।
5 संविधान (चौरासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
6 संविधान (सतासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
7 संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा ''पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट'' शब्दों का लोप किया गया।
8 संविधान (इक्यावनवाँ संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 3 द्वारा (16-6-1986 से) प्रतिस्थापित।

