कम्पनियों द्वारा अपराध, NI Act, Section 141 ( NI Act, Section 141. Offences by companies )
कम्पनियों द्वारा अपराध -- (1) धारा 138 के अधीन अपराध कारित करने वाला व्यक्ति यदि कम्पनी है तो ऐसा व्यक्ति जो अपराध कारित होने के समय उसे कम्पनी का प्रभारी था और कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी थी, तो वह तथा कम्पनी उस अपराध के लिए दोषी समझे जायेंगे और तद्नुसार दण्डित किये जा सकेंगे:
परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को दण्ड के लिए उत्तरदायी नहीं बनायेगी जो यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के अभाव में कारित किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध के कारित होने को निवारित करने के लिए सम्यक् तत्परता बरती थी:
परन्तु यह और कि जब एक व्यक्ति कम्पनी के निदेशक के रूप में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या वित्तीय निगम के द्वारा कोई अधिकार, पद अथवा नियोजन के आधार पर नामांकित किया जाता है, जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा मालिकी की या नियंत्रित, जैसी भी स्थिति, वह इस अध्याय के अधीन अभियोजन के लिये उत्तरदायी नहीं होगा ।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा कारित किया गया हो और यह साबित हो जाये कि अपराध उस कम्पनी के किसी संचालक, प्रबन्धक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सहमति से अथवा मौनानुकूलता से अथवा लापरवाही से कारित हुआ था तो वह संचालक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध के लिए दोषी माना जायेगा और उसे तद्नुसार दण्डित किया जा सकेगा।