Wednesday, 29, Apr, 2026
 
 
 
Expand O P Jindal Global University
 

वार्ड समितियों, आदि का गठन और संरचना, Constitution of India, Article 243S ( Article 243S Constitution of India: Constitution and composition of Wards Committees, etc. )


 

(1) ऐसी नगरपालिका के, जिसकी जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा, जो एक या अधिक वार्र्डों से मिलकर बनेगी।
(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा,--
(क) वार्ड समिति की संरचना और उसके प्रादेशिक क्षेत्र की बाबत;
(ख) उस रीति की बाबत जिससे किसी वार्ड समिति में स्थान भरे जाएँगे,
उपबंध कर सकेगा।
(3) वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला किसी नगरपालिका का सदस्य उस समिति का सदस्य होगा।
(4) जहाँ कोई वार्ड समिति,--
(क) एक वार्ड से मिलकर बनती है वहाँ नगरपालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य; या
(ख) दो या अधिक वार्डों से मिलकर बनती है वहाँ नगरपालिका में ऐसे वार्डों का  प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक सदस्य, जो उस वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, उस समिति का अध्यक्ष होगा।
(5) इस अनुच्छेद की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी राज्य के विधान-मंडल को वार्ड समितियों के ओंतरिक्त समितियों का गठन करने के लिए कोई उपबंध करने से निवारित करती है

Download the LatestLaws.com Mobile App
 
 
Latestlaws Newsletter
 

Publish Your Article

 

Campus Ambassador

 

Media Partner

 

Campus Buzz

 

LatestLaws Guest Court Correspondent

LatestLaws Guest Court Correspondent Apply Now!
 

LatestLaws.com presents: Lexidem Offline Internship Program, 2026

 

LatestLaws.com presents 'Lexidem Online Internship, 2026', Apply Now!

 
 
 

LatestLaws Partner Event : IJJ

 

LatestLaws Partner Event : Smt. Nirmala Devi Bam Memorial International Moot Court Competition

 
 
Latestlaws Newsletter