आदरणार्थ संदाय -- जबकि विनिमय-पत्र असंदाय के लिए टिप्पणित या प्रसाक्ष्यित किया जा चुका है, तब कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी पक्षकार के आदरणार्थ उसका संदाय कर सकेगा जो उसका संदाय करने का दायी है, परन्तु यह तब जब कि ऐसा संदाय करने वाले व्यक्ति ने या तन्निमित्त उसके अभिकर्ता ने नोटरी पब्लिक के समक्ष उस पक्षकार की पूर्व में ही घोषणा कर दी हो जिसके आदरणार्थ वह संदाय करता है और ऐसी घोषणा उस नोटरी पब्लिक द्वारा अभिलिखित कर दी गई हो ।