सम्मत न होने वाले पक्षकार विशेषित या सीमित प्रतिग्रहण द्वारा उन्मोचित हो जाते हैं, NI Act, Section 86 ( NI Act, Section 86. Parties not consenting discharged by qualified or limited acceptance )
सम्मत न होने वाले पक्षकार विशेषित या सीमित प्रतिग्रहण द्वारा उन्मोचित हो जाते हैं -- यदि विनिमय-पत्र का धारक ऐसे प्रतिग्रहण से उपमत हो जाता है जो विशेषित है, या विनिमय-पत्र में वर्णित राशि के एक भाग तक सीमित है या जो संदाय के लिए कोई भिन्न स्थान या समय प्रतिस्थापित करता है या जो उस दशा में जहाँ कि ऊपरवाल भागीदार नहीं है, उन सब के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है तो जब तक कि वे सब पूर्विक पक्षकार, जिनकी ऐसे प्रतिग्रहण के लिए सम्मति अभिप्राप्त नहीं की गई है, धारक द्वारा सूचना दी जाने पर ऐसे प्रतिग्रहण के लिए अपनी अनुमति नहीं दे देते, वे जहाँ तक कि धारक और उनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वालों का सम्बन्ध है, उन्मोचित हो जाते हैं ।