संदाय के लिए उपस्थापित विनिमय-पत्र से उपेक्षा बरतने के लिए बैंकार का दायित्व, NI Act, Section 77 ( NI Act, Section 77. Liability of banker for negligently dealing with bill presented for payment )
संदाय के लिए उपस्थापित विनिमय-पत्र से उपेक्षा बरतने के लिए बैंकार का दायित्व, NI Act, Section 77 ( NI Act, Section 77. Liability of banker for negligently dealing with bill presented for payment )
संदाय के लिए उपस्थापित विनिमय-पत्र से उपेक्षा बरतने के लिए बैंकार का दायित्व -- जब कि किसी विनिर्दिष्ट बैंक पर देय प्रतिगृहीत विनिमय-पत्र वहाँ संदाय के लिए सम्यक् रूप से उपस्थापित कर दिया गया है और अनादृत कर दिया गया है तब यदि बैंकार ऐसे विनिमय-पत्र को ऐसे उपेक्षापूर्ण वा अनुचित तौर पर रखे, बरते या वापिस परिदत्त करे कि धारक को उससे हानि पहुंचे तो वह धारक को ऐसी हानि के लिए प्रतिकर देगा ।