परक्राम्य लिखत प्रतिफल के बिना रचित इत्यादि, NI Act, Section 43 ( NI Act, Section 43. Negotiable instrument made, etc., without consideration )
परक्राम्य लिखत प्रतिफल के बिना रचित इत्यादि -- प्रतिफल के बिना, या ऐसे प्रतिफल के लिए, जो निष्फल हो जाता है, रचित, लिखित, प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित या अन्तरित परक्राम्य लिखत उस संव्यवहार के पक्षकारों के बीच संदाय को कोई बाध्यता सृष्ट नहीं करती । किन्तु यदि ऐसे किसी पक्षकार ने किसी प्रतिफलार्थ धारक को बह लिखत पृष्ठांकन सहित या रहित अन्तरित कर दी है तो ऐसा धारक और उससे हक व्युत्पन्न करने वाली हर पाश्चिक धारक ऐसी लिखत पर शोध्य रकम प्रतिफलार्थ अन्तरक से या उस लिखत के किसी भी पूर्विक पक्षकार से वसूल कर सकेगा ।