सम्यक्-अनुक्रम-धारक के प्रति पूर्विक पक्षकारों का दायित्व, NI Act, Section 36 ( NI Act, Section 36. Liability of prior parties to holder in due course )
सम्यक्-अनुक्रम-धारक के प्रति पूर्विक पक्षकारों का दायित्व, NI Act, Section 36 ( NI Act, Section 36. Liability of prior parties to holder in due course )
सम्यक्-अनुक्रम-धारक के प्रति पूर्विक पक्षकारों का दायित्व -- परक्राम्य लिखत का हर पूर्विक पक्षकार सम्यक्-अनुक्रम-धारक के प्रति तब तक उसके आधार पर दायी है जब तक उस लिखत की सम्यक् रूप से तुष्टि न कर दी जाए।