वचन-पत्र के रचयिता और विनिमय-पत्र के प्रतिगृहीता का दायित्व, NI Act, Section 32 ( NI Act, Section 32. Liability of maker of note and acceptor of bill )
वचन-पत्र के रचयिता और विनिमय-पत्र के प्रतिगृहीता का दायित्व, NI Act, Section 32 ( NI Act, Section 32. Liability of maker of note and acceptor of bill )
वचन-पत्र के रचयिता और विनिमय-पत्र के प्रतिगृहीता का दायित्व -- तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो वचन-पत्र का रचयिता और विनिमय-पत्र के परिपक्व होने के पूर्व उसको प्रतिगृहीता क्रमशः वचन-पत्र या प्रतिग्रहण के प्रकट शब्दों के अनुसार उसकी परिपक्वता पर उसकी रकम और विनिमय-पत्र का प्रतिगृहीता उसकी परिपक्वता पर या परिपक्वता के पश्चात् उसकी रकम धारक को माँग पर संदत्त करने के लिए आबद्ध है।
पूर्वोक्त जैसे संदाय में व्यतिक्रम होने पर ऐसा रचयिता या प्रतिगृहीता बचन-पत्र या विनिमय-पत्र के किसी भी पक्षकार को किसी ऐसी हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर देने के लिए आबद्ध है जो उसे उठाना पड़ा है। और ऐसे व्यतिक्रम से हुआ है