हस्ताक्षर करने वाले विधिक प्रतिनिधि का दायित्व -- मृतक व्यक्ति को जो विधिक प्रतिनिधि वचन-पत्र, विनिमय पत्र या चेक या अपना नाम हस्ताक्षर करता है वह उस पर वैयक्तिक रूप से दायी है जब तक कि वह अपना दायित्व अपनी उस हैसियत में उसे प्राप्त आस्तियों के विस्तार तक अभिव्यक्ततः परिसीमित न कर ले ।