सम्यक्-अनुक्रम-धारक, NI Act , Section 9 ( NI Act, Section 9. Holder in due course )
“सम्यक्-अनुक्रम-धारक'' -- “सम्यक्-अनुक्रम-धारक' से कोई भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक में वर्णित रकम के देय होने से पूर्व और यह विश्वास करने का कि जिस व्यक्ति से उसे अपना हक व्युत्पन्न हुआ है उस व्यक्ति के हक में कोई त्रुटि वर्तमान थी पर्याप्त हेतुक रखे बिना, उस दशा में, जिसमें कि वह वाहक को देय है, उस पर प्रतिफलार्थ काबिज हो गया है, अथवा उस दशा में, जिसमें कि वह आदेशानुसार देय है, उसका पानेवाला या पृष्ठांकिती हो गया है ।