धारक, NI Act , Section 8 ( NI Act, Section 8. Holder )
“धारक” -- वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक के “धारक' से कोई भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं अपने नाम से उस पर कब्जा रखने का और उस पर शोध्य रकम उसके पक्षकारों से प्राप्त करने या वसूल करने का हकदार है ।
जहाँ कि वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक खो जाता है या नष्ट हो जाता है, वहाँ उसका धारक वह व्यक्ति है जो कि ऐसे खो जाने या नष्ट होने के समय ऐसा हकदार था ।