भारतीय दंड संहिता की धारा 382 के अनुसार, जो कोई चोरी करने के लिए, या चोरी करने के पश्चात् निकल भागने के लिए, या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखने के लिए, किसी व्यक्ति की मॄत्यु, या उसे क्षति या उसका अवरोध कारित करने की, या मॄत्यु, क्षति या अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके चोरी करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कठिन कारावास की सजा जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
लागू अपराध
चोरी करने के लिए मॄत्यु, क्षति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् चोरी करना।
सजा - दस वर्ष कठिन कारावास और आर्थिक दण्ड।
यह एक ग़ैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
| अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| चोरी, मौत के कारण, या चोट, या संयम या मौत का डर है, या चोट या संयम की, इस तरह की चोरी के लिए प्रतिबद्ध करने के लिए, या इसे अंजाम देने के बाद सेवानिवृत्त होने के लिए, या इसके द्वारा ली गई संपत्ति को बनाए रखने के लिए तैयारी के बाद | 10 साल के लिए कठोर कारावास + जुर्माना | संज्ञेय | गैर जमानतीय | प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट |

