दण्डादेश के लघुकरण की शक्ति-समुचित सरकार दण्डादिष्ट व्यक्ति की सम्मति के बिना--
(क) मृत्यु दण्डादेश का भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) द्वारा उपबंधित किसी अन्य दण्ड के रूप में लघुकरण कर सकती है;
(ख) आजीवन कारावास के दण्डादेश का, चौदह वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास में जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है;
(ग) कठिन कारावास के दण्डादेश का, किसी ऐसी अवधि के सादा कारावास में, जिसके लिए वह व्यक्ति दण्डादिष्ट किया जा सकता है, या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है;
(घ) सादा कारावास के दण्डादेश का जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है।

