भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के अनुसार, जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा जो एक महीने तक हो सकती है, या पांच सौ रूपये का आर्थिक दंड, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।
लागू अपराध
किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना
सजा - एक महीने का साधारण कारावास या पांच सौ रूपये का आर्थिक दंड, या दोनों ।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मॅजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध पीड़ित व्यक्ति (जिसे ग़लत तरीके से नियंत्रित किया हो) द्वारा समझौता करने योग्य नहीं है।
अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
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किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना | 1 महीने या जुर्माना या दोनों के लिए सरल कारावास | संज्ञेय | जमानतीय | कोई भी मजिस्ट्रेट |