भारतीय दंड संहिता की धारा 318 के अनुसार, जो कोई किसी शिशु के मॄत शरीर को गुप्त रूप से गाड़कर या अन्यथा उसका व्ययन करके, चाहे ऐसे शिशु की मॄत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात् या जन्म के दौरान में हुई हो, ऐसे शिशु के जन्म को साशय छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
| अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| मृत शरीर के गुप्त निपटान द्वारा जन्म की आड़ | 2 साल या जुर्माना या दोनों | संज्ञेय | गैर जमानतीय | प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट |

