Friday, 15, May, 2026
 
 
 
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धारा 317 आईपीसी- शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का परित्याग और अरक्षित डाल दिया जाना। , IPC Section 317 ( IPC Section 317. Exposure and abandonment of child under twelve years, by parent or person having care of it. )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 317 के अनुसार, जो कोई बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का पिता या माता होते हुए, या ऐसे शिशु की देखरेख का भार रखते हुए, ऐसे शिशु का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से उस शिशु को किसी स्थान में अरक्षित डाल देगा या छोड़ देगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण--यदि शिशु अरक्षित डाल दिए जाने के परिणामस्वरूप मर जाए, तो, यथास्थिति, हत्या या आपराधिक मानव वध के लिए अपराधी का विचारण निवारित करना इस धारा से आशयित नहीं है।
 
लागू अपराध
शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का परित्याग और अरक्षित डाल देना।
सजा - 7 वर्ष कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है; मध्य प्रदेश में सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
 
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय

माता-पिता या व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे का एक्सपोजर पूरी तरह से इसे छोड़ने के इरादे से इसकी देखभाल कर रहा है

7 साल या जुर्माना या दोनों
संज्ञेय गैर जमानतीय
प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट

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