भारतीय दंड संहिता की धारा 290 के अनुसार, जो कोई किसी ऐसे मामले में लोक बाधा उत्पन्न करेगा जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दण्डनीय नहीं है, तो उसे दो सौ रुपए तक के आर्थिक दण्ड से, दण्डित किया जाएगा।
लागू अपराध
लोक बाधा उत्पन्न करना ।
सजा - दो सौ रुपए तक आर्थिक दण्ड ।
यह अपराध जमानती, गैर-संज्ञेय है तथा किसी भी न्यायधीश द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
| अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| एक सार्वजनिक उपद्रव करने | जुर्माना | गैर - संज्ञेय | जमानतीय | कोई भी मजिस्ट्रेट |

