Saturday, 02, May, 2026
 
 
 
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धारा 283 आईपीसी- लोक मार्ग या पथ-प्रदर्शन मार्ग में संकट या बाधा कारित करना। , IPC Section 283 ( IPC Section 283. Danger or obstruction in public way or line of navigation )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 283 के अनुसार, जो भी कोई किसी कार्य को करके या अपने अधीन किसी सम्पत्ति के कब्जे या प्रभार के तहत किसी आदेश का लोप करने द्वारा, किसी लोकमार्ग या नौपरिवहन के लोक पथ में किसी व्यक्ति को संकट, बाधा या क्षति कारित करेगा तो उसे दो सौ रुपये तक के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाएगा ।

लागू अपराध
लोक मार्ग या पथ-प्रदर्शन मार्ग में संकट, बाधा या क्षति कारित करना।
सजा -  दो सौ रुपये तक आर्थिक दण्ड ।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मॅजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
 
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
किसी भी सार्वजनिक तरीके या नेविगेशन की लाइन में खतरे, बाधा या चोट के कारण जुर्माना संज्ञेय जमानतीय कोई भी मजिस्ट्रेट

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