भारतीय दंड संहिता की धारा 281 के अनुसार, जो कोई किसी भ्रामक प्रकाश, चिन्ह या बोये का प्रदर्शन इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, कि ऐसा प्रदर्शन किसी नौपरिवाहक को मार्ग भ्रष्ट कर देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
| अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| एक झूठी रोशनी, निशान या बोया की प्रदर्शनी | 7 साल या जुर्माना या दोनों | संज्ञेय | जमानतीय | प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट |

