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धारा 259 आईपीसी- सरकारी कूटकॄत स्टाम्प को कब्जे में रखना , IPC Section 259 ( IPC Section 259. Having possession of counterfeit Government stamp )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 259 के अनुसार, जो कोई असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाने के या व्ययन करने के आशय से, या इसलिए कि वह असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाया जा सके, किसी ऐसे स्टाम्प को अपने कब्जे में रखेगा, जिसे वह जानता है कि वह सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित स्टाम्प की कूटकॄति है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
नकली सरकारी स्टांप का कब्जा होना 7 साल + जुर्माना संज्ञेय जमानतीय प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट

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