भारतीय दंड संहिता की धारा 236 के अनुसार, जो कोई 2[भारत] में होते हुए 1[भारत] से बाहर सिक्के के कूटकरण का दुष्प्रेरण करेगा, वह ऐसे दंडित किया जाएगा, मानो उसने ऐसे सिक्के के कूटकरण का दुष्रेमेरण 1[भारत] में किया हो ।
| अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| उकसाने, भारत में, जालसाजी, भारत से बाहर, सिक्के की | भारत के भीतर इस तरह के सिक्के की जालसाजी के लिए उकसाने के लिए सजा का प्रावधान | संज्ञेय | गैर जमानतीय | प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट |

