Friday, 10, May, 2024
 
 
 
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धारा 186 आईपीसी - लोक सेवक के लोक कॄत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। , IPC Section 185 ( IPC Section 186. Obstructing public servant in discharge of public functions )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के अनुसार, जो भी कोई किसी लोक सेवक के सार्वजनिक कॄत्यों के निर्वहन में स्वेच्छा पूर्वक बाधा डालेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या पांच सौ रुपए तक का आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
 
लागू अपराध
लोक सेवक के लोक कॄत्यों के निर्वहन में बाधा डालना।
सजा - तीन महीने कारावास या पांच सौ रुपए आर्थिक दण्ड, या दोनों।
यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय, संज्ञेय (आंध्रा प्रदेश में) अपराध है और किसी भी मॅजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
 
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना     3 महीने या जुर्माना या दोनों गैर - संज्ञेय जमानतीय कोई भी मजिस्ट्रेट

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