धमकी देने आदि की दशा में साक्षियों के लिए प्रक्रिया-कोई साक्षी या कोई अन्य व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 195क के अधीन अपराध के संबंध में परिवाद फाइल कर सकेगा ।
धमकी देने आदि की दशा में साक्षियों के लिए प्रक्रिया-कोई साक्षी या कोई अन्य व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 195क के अधीन अपराध के संबंध में परिवाद फाइल कर सकेगा ।
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