Wednesday, 29, Apr, 2026
 
 
 
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धारा 150 आईपीसी - विधिविरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के लिए बढ़ावा देना। , IPC Section 150 ( IPC Section 150. Hiring, or conniving at hiring, of persons to join unlawful assembly )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 150 के अनुसार, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी विधिविरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित होने या उसका सदस्य बनाने के लिए भाड़े पर लेगा या वचनबद्ध या नियुक्त करेगा या भाड़े पर लिए जाने का, वचनबद्ध या नियुक्त करने का संप्रवर्तन करेगा या के प्रति बढ़ावा देगा, वह ऐसे विधिविरुद्ध जनसमूह के सदस्य के रूप में, और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे विधिविरुद्ध जनसमूह के सदस्य के नाते ऐसे भाड़े पर लेने, वचनबद्ध या नियुक्त करने के अनुसरण में किए गए किसी भी अपराध के लिए उसी प्रकार दण्डनीय होगा, मानो वह ऐसे विधिविरुद्ध जनसमूह का सदस्य रहा था या ऐसा अपराध उसने स्वयं किया था ।
 
लागू अपराध
विधिविरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या नियुक्त करना।
सजा - एक सदस्य के रूप में और किसी भी सदस्य द्वारा अपराध के लिए।
यह एक संज्ञेय अपराध है और इसकी जमानत तथा अदालती कार्यवाही अपराध अनुसार होगी ।
 
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
गैर-कानूनी असेंबली में भाग लेने के लिए व्यक्तियों को किराए पर लेना, संलग्न करना या नियुक्त करना एक सदस्य और उसके द्वारा किये गए अपराध के सामान संज्ञेय किये गए अपराध के समान उस अदालत के द्वारा जिसमे किया गया अपराध जाने योग्य है

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