आदेश की तामील या अधिसूचना-(1) आदेश की तामील उस व्यक्ति पर, जिसके विरुद्ध वह किया गया है, यदि साध्य हो तो उस रीति से की जाएगी जो समन की तामील के लिए इसमें उपबंधित है ।
(2) यदि ऐसे आदेश की तामील इस प्रकार नहीं की जा सकती है तो उसकी अधिसूचना ऐसी रीति से प्रकाशित उद्घोषणा द्वारा की जाएगी जैसी राज्य सरकार नियम द्वारा निदिष्ट करे और उसकी एक प्रति ऐसे स्थान या स्थानों पर चिपका दी जाएगी जो उस व्यक्ति को इत्तिला पहुंचाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं ।

