मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है- कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की, जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सक्षम है, अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है ।
मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है- कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की, जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सक्षम है, अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है ।
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