भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार, जो कोई नशे की हालत में किसी लोक स्थान, या किसी ऐसे स्थान में, जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार हो, आएगा और वहां इस प्रकार का आचरण करेगा जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ हो, तो उसे चौबीस घंटे तक की अवधि के लिए सादा कारावास, या दस रुपए तक का आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
लागू अपराध
नशे की हालत में किसी व्यक्ति को क्षुब्ध करने के लिए लोक स्थान में प्रवेश करना।
सजा - चौबीस घंटे सादा कारावास या दस रुपए आर्थिक दण्ड या दोनों।
यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और किसी भी न्यायधीश द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
| अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| नशे की स्थिति में सार्वजनिक स्थान आदि में दिखाई देना, और किसी भी व्यक्ति को झुंझलाहट का कारण बनना | 24 घंटे या जुर्माना या दोनों के लिए सरल कारावास | गैर - संज्ञेय | जमानतीय | कोई भी मजिस्ट्रेट |

