Thursday, 23, Apr, 2026
 
 
 
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धारा 487 आईपीसी- किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिह्न बनाना जिसमें माल रखा है , IPC Section 487 ( IPC Section 487. Making a false mark upon any receptacle containing goods )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 487 के अनुसार, जो कोई किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र के ऊपर, जिसमें माल रखा हुआ हो, ऐसी रीति से कोई ऐसा मिथ्या चिह्न बनाएगा, जो इसलिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित है कि उससे किसी लोक सेवक को या किसी अन्य व्यक्ति को यह विश्वास कारित हो जाए कि ऐसे पात्र में ऐसा माल है, जो उसमें नहीं है, या यह कि उसमें ऐसा माल नहीं है, जो उसमें है, या यह कि ऐसे पात्र में रखा हुआ माल ऐसी प्रकॄति या क्वालिटी का है जो उसकी वास्तविक प्रकॄति या क्वालिटी से भिन्न है, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसने वह कार्य कपट करने के आशय के बिना किया है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
धोखे से किसी भी पैकेज या गोदाम पर एक झूठी निशान अंकन माल युक्त, यह माना जा रहा है कि यह माल है जो यह शामिल नहीं है, आदि के इरादे से 3 साल या जुर्माना या दोनों गैर - संज्ञेय जमानतीय कोई भी मजिस्ट्रेट

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