अभिकरण, NI Act, Section 27 ( NI Act, Section 27. Agency )
अभिकरण -- ऐसा हर व्यक्ति, जो अपने को आबद्ध करने के लिए या आबद्ध होने के लिए इस प्रकार समर्थ है, जैसा धारा 26 में वर्णित है, सम्यक् रूप से ऐसे प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा अपने आपको आबद्ध कर सकेगा या आबद्ध हो सकेगा जो उसके नाम में काम कर रहा है ।
कारबार संव्यवहृत करने और ऋणों को प्राप्त करने और उन्मोचित करने के लिए साधारण प्राधिकार से विनिमय-पत्र का ऐसा प्रतिग्रहण या पृष्ठांकन करने की शक्ति अभिकर्ता को प्राप्त नहीं होती जिससे उसका मालिक आबद्ध हो जाए ।
विनिमय-पत्रों के लिखने के प्राधिकार से स्वतः ही यह विवक्षित नहीं होता कि उसमें पृष्ठांकन करने का प्राधिकार है ।