महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना-(1) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और प्रत्येक अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा ।
(2) उच्च न्यायालय, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए परिनिश्चित कर सकेगा कि अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किस विस्तार तक, यदि कोई हो, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा ।
(3) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के बारे में और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को कार्य के आबंटन के बारे में, समय-समय पर, इस संहिता से संगत नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकेगा ।

