शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय भूखंडों पर चल रहे स्कूल व नर्सिंग होम को सील करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के समक्ष उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने 44 संपत्तियां को पूर्णत: व्यावसायिक चिन्हित किया है। मामले की सुनवाई 9 अप्रैल को होगी।
सोमवार को न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन ने इस प्रकरण पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जान जोखिम में है। कोई हादसा होता है तो बच्चों की जान भी जा सकती है। ऐसे स्कूलों में बिजली का कनेक्शन कैसे दिया गया है इसकी भी जांच करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई की अगली तिथि नौ अप्रैल निर्धारित की गई है।
मेरठ के पूर्व कमिश्नर हृषिकेश भास्कर यशोद को सुप्रीम कोर्ट के आदेश खिलाफ ध्वस्तीकरण बंद करने का आदेश जारी करने के लिए पूछताछ की। याचिकाकर्ता के लोकेश खुराना के वकील तुषार जैन ने मामले में बहस की कहा ऐसी स्थिति परिषद की अन्य योजनाओं में भी है। कोर्ट ने स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों और दूसरी जगह दाखिला और नर्सिंग होम में भर्ती मरीजों को दूसरे नर्सिंग होम में शिफ्ट करने के लिए कहा है। शास्त्रीनगर योजना संख्या सात में ऐसे चार से छह स्कूल चल रहे हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन को इस कार्रवाई को करने के लिए जिम्मेदारी तय ही है।
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