सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात उच्च न्यायालय के वरिष्ठ जज न्यायमूर्ति अकील कुरैशी को अब मध्य प्रदेश की बजाय त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। इससे पहले कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति कुरैशी को पदोन्नति देकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने का फैसला लिया था।शीर्ष अदालत के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा था कि कॉलेजियम का फैसला जल्द ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। मगर कानून मंत्रालय ने कानूनी और तकनीकी आपत्तियों के साथ उनकी फाइल को पुनर्विचार के लिए वापस कॉलेजियम के पास भेज दी थी।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने 28 अगस्त को कहा था कि उसे कानून एवं न्याय मंत्रालय से जस्टिस कुरैशी की पदोन्नति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को लेकर एक पत्र मिला है। पदोन्नति में हो रही देरी को लेकर गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
याचिका में दावा किया गया है कि कॉलेजियम की 10 मई की सिफारिश के बावजूद केंद्र सरकार ने अभी तक जस्टिस कुरैशी के नाम की अधिसूचना जारी नहीं की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष यतिन ओझा ने कथित रूप से कहा था कि जस्टिस कुरैशी को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने 2010 में मौजूदा गृहमंत्री अमित शाह को पुलिस हिरासत में देने का आदेश पारित किया था। केंद्र सरकार ने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह कॉलेजियम की सिफारिश पर एक सप्ताह के भीतर विचार करेगी।
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