राजस्थान की गहलोत सरकार ने मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग पर रोकथाम के मंगलवार को विधानसभा में दो बिल पेश किए. मंगलवार एक ओर विधानसभा में बिल पेश किया गया वहीं दूसरी तरफ जोधपुर के देचू थाने के गोलाई में ऑनर किलिंग के नाम पर पेड़ से बांधकर एक युवक को लाठियों से पीट-पीटकर मार डाला गया.
पुलिस के अनुसार, यह प्रेम प्रसंग का मामला था. इसमें आरोपी युवती का भाई और चाचा आरोपी हैं. घटना के बाद यह सभी फरार हैं. 24 साल के सुख मंडला अचलाराम अपनी प्रेमिका से मिलने गांव पहुंचा था, तभी घर वालों ने देख लिया और फिर उसे लोहे की जंजीरों से बांधकर पीट-पीटकर मार डाला.
वहीं दूसरी तरफ भरतपुर के पहाड़ी में गांव के दो लड़कों ने गाय ले जा रहे तीन लोगों को पकड़ लिया. मॉब लिंचिंग की घटनाओं से घबरा कर उनमें से एक ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद गांव वालों ने सलीम खान को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया. सलीम खान का इलाज अलवर के सरकारी अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है.
मॉब लिंचिंग के खिलाफ संरक्षण विधेयक 2019 के आरोपियों को आजीवन करावास के साथ 5 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है. इसी तरह से ऑनर किलिंग पर रोकथाम के लिए भी एक बिल विधानसभा में पेश किया गया. इसमें ऐसी घटनाओं में किसी की मौत होने पर आरोपियों को मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है.
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