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घर में क्रॉस या यीशु की प्रतिमा रखना धर्म परिवर्तन का सबूत नहीं, हाई कोर्ट का अहम फैसला


Bombay High Court
07 Mar 2026
Categories: Hindi News

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा है कि किसी के घर में क्रॉस या ईसा मसीह की तस्वीरें और मूर्तियां होने को इस बात का सबूत नहीं माना जा सकता कि उस व्यक्ति ने ईसाई धर्म अपना लिया है या अपनी हिंदू पहचान त्याग दी है। न्यायमूर्ति मुकुलिका जावलकर और नंदेश देशपांडे की खंडपीठ ने हाल ही में फैसला सुनाया कि किसी घर में धार्मिक प्रतीकों के मात्र होने से धर्म परिवर्तन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, और ऐसे दावों को पुख्ता दस्तावेजी सबूतों से साबित करना अनिवार्य है।

बॉम्बे हाई कोर्ट अकोला के एक कॉलेज छात्र की दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के लिए उसके आवेदन की अस्वीकृति को चुनौती दी गई थी। अकोला जाति जांच समिति ने निष्कर्ष निकाला था कि छात्र के पूर्वजों ने ईसाई धर्म अपना लिया था, इसलिए वह अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र का हकदार नहीं है।

धर्म परिवर्तन के दावे के दस्तावेज जरूरी : हाई कोर्ट

अधिकारियों ने अपने फैसले को सही ठहराने के लिए आवेदक के घर में क्रॉस और ईसा मसीह की स्वीरों की मौजूदगी के साथ-साथ 1962 के एक स्कूल रिकॉर्ड का हवाला दिया था। स्कूल के उस रिकॉर्ड में परिवार को ईसाई बताया गया था। पीठ ने कहा कि धर्म परिवर्तन के किसी भी आरोप को बपतिस्मा अनुष्ठानों के दस्तावेजीकरण या बपतिस्मा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए।

'औपचारिक धर्म परिवर्तन नहीं'

इसमें कहा गया कि जांच समिति को यह जांच करनी चाहिए कि क्या औपचारिक धर्मांतरण की रस्में हुई थीं? याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके परिवार ने कभी औपचारिक रूप से धर्म परिवर्तन नहीं किया। उसने आगे कहा कि उसके दादा ने जातिगत भेदभाव से बचने के लिए स्कूल के रिकॉर्ड में खुद को ईसाई बताया था, लेकिन कोई धार्मिक धर्मांतरण नहीं हुआ था।
 

हाई कोर्ट ने रद्द किया अफसरों का आदेश

याचिकाकर्ता ने अपने दावे के समर्थन में कई आधिकारिक दस्तावेजों का भी हवाला दिया, जिनमें स्कूल और सरकारी दस्तावेज और एक रिश्तेदार को जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र शामिल है। इन दस्तावेजों की जांच के बाद, हाई कोर्ट ने जिला अधिकारियों द्वारा अपनाए गए तर्क को निराधार पाया। अकोला जाति जांच समिति के फैसले को स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण और विकृत बताते हुए, न्यायालय ने आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने अधिकारियों को याचिकाकर्ता को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया।

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