उटावड़ में जब एक पति को उसके ससुरालवालों ने 2 लाख रुपये नहीं दिए तो उसने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया। उटावड़ थाना पुलिस ने पीड़िता के बयान व अदालत के आदेश पर पति के खिलाफ नए तलाक कानून मुस्लिम वूमेन प्रॉटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। उटावड़ निवासी नसरीन ने मुकदमा दर्ज कराया है कि उसका निहाह गांव धौज निवासी मुजाहिद के साथ हुआ था। मायके वालों ने निकाह के दौरान लगभग 12 लाख रुपये का दहेज दिया। इसमें एक कार भी शामिल है। उसके बावजूद पति संतुष्ट नहीं था। इससे खफा पति ने उसे तीन सितंबर को तीन बार तलाक तलाक कहकर तलाक दे दिया। थाना प्रभारी जान मोहम्मद ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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