सीबीआई न्यायालय गाजियाबाद ने दिनांक 12.03.2026 के अपने निर्णय और आदेश के तहत दविंदर सिंह अधिकारी, तत्कालीन सहायक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल), मेरठ को दोषी ठहराया है और उन्हें 35,000 रुपये के जुर्माने के साथ 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
सीबीआई ने दिनांक 29.06.2018 को यह मामला दर्ज किया था। वर्ष 2014 से 2016 की अवधि के दौरान आरोपी दविंदर सिंह अधिकारी, तत्कालीन सहायक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल), मेरठ ने अन्य आरोपी व्यक्ति के साथ मिलकर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को धोखा देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची और 36,11,059 रुपये का नुकसान पहुंचाया और दुर्भावनापूर्ण इरादे से राशि को अपने खाते और अपने दोस्त के खाते में स्थानांतरित कर दिया। सीबीआई द्वारा मामला दर्ज करने के बाद, आरोपी ने 36,11,059 रुपये की धोखाधड़ी की राशि ओआईसीएल, डीओ, मेरठ के खाते में जमा कर दी।
इस मामले में दिनांक 31.05.2021 को आरोप पत्र दायर किया गया था और माननीय विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी दविंदर सिंह अधिकारी के खिलाफ दिनांक 06.01.2023 को आरोप तय किए गए थे।
दविंदर सिंह अधिकारी ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करते हुए गाजियाबाद के सक्षम न्यायालय में प्लीड गिल्टी (दोषी होने का अभिवचन) के लिए अर्जी दायर की थी।
माननीय न्यायालय ने प्लीड गिल्टी की अर्जी को स्वीकार कर लिया और दविंदर सिंह अधिकारी को दोषी ठहराया और तदनुसार दिनांक 12.03.2026 को उसे सजा सुनाई।
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