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हाईकोर्ट ने मंगलवार को आचार्य बालकृष्ण के पक्ष में अंतरिम आदेश, आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के निर्देश


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24 Mar 2026
Categories: Hindi News

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आचार्य बालकृष्ण के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया और उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मौजूद अश्लील, मानहानिकारक और अपमानजनक सामग्री को हटाने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने पारित किया।

व्यापारी, लेखक और पतंजलि आयुर्वेद के सह-संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक बालकृष्ण ने अदालत में याचिका दायर कर दावा किया है कि डीपफेक वीडियो और अन्य हेरफेर की गई ऑनलाइन सामग्री के माध्यम से उनके व्यक्तित्व अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है। वे योग गुरु रामदेव के करीबी सहयोगी के रूप में भी जाने जाते हैं और भारत की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में गिने जाते हैं।

अपनी याचिका में बालकृष्ण ने कहा कि ऑनलाइन प्रसारित हो रहे फर्जी और संपादित वीडियो लोगों को गुमराह कर सकते हैं और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके वकील ने तर्क दिया कि ऐसी सामग्री बड़ी संख्या में दर्शकों को भ्रमित कर सकती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को, जो फर्जी डिजिटल सामग्री को आसानी से पहचान नहीं सकते हैं।

इस मुकदमे में व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग की गई है, जिसमें किसी व्यक्ति के नाम, छवि, आवाज और पहचान को अनधिकृत उपयोग से बचाना शामिल है। इसमें डीपफेक तकनीक के बढ़ते दुरुपयोग पर भी चिंता जताई गई है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके भ्रामक तरीके से वीडियो और छवियों को बनाया या बदला जाता है। वरिष्ठ एडवोकेट अरविंद नायर, एडवोकेट यज्ञवल्क्य सिंह, दिव्या स्वामी और अनुभव अग्रवाल के साथ बालकृष्ण की ओर से पेश हुए।

यह मामला डीपफेक सामग्री और ऑनलाइन प्रतिष्ठा से संबंधित विवादों की बढ़ती संख्या को उजागर करता है, खासकर सार्वजनिक हस्तियों से जुड़े मामलों में। डिजिटल सामग्री के व्यापक प्रसार के साथ-साथ कोर्ट ऐसे मुद्दों से अधिक से अधिक निपट रहे हैं।

इससे पहले, सोमवार को सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट ने बालकृष्ण को ऑनलाइन सामग्री हटाने के अपने अनुरोध को सीमित करने के लिए कहा, यह कहते हुए कि याचिका बहुत व्यापक थी। कोर्ट ने कहा कि एक सार्वजनिक हस्ती आलोचना, व्यंग्य और टिप्पणी के लिए खुली होनी चाहिए और वह विशिष्ट मामलों की जांच किए बिना सामग्री को हटाने के लिए व्यापक आदेश पारित नहीं कर सकता है।

कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि प्रस्तुत लिंक की सूची में जाने-माने मीडिया संगठनों की समाचार रिपोर्टें शामिल हैं, जो मामले का हिस्सा नहीं हैं। कोर्ट ने प्रश्न उठाया कि क्या प्रकाशकों की बात सुने बिना ऐसी सामग्री को हटाया जा सकता है।

इसके अलावा, कोर्ट  ने कहा कि वह अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य या सर्वव्यापी आदेश पारित नहीं कर सकता और यह भी कहा कि उल्लिखित कुछ सामग्री में व्यंग्य और कार्टून शामिल हैं, जिन्हें सार्वजनिक हस्तियों से सहन करने की अपेक्षा की जाती है। 

बालकृष्ण के वकील ने स्पष्ट किया कि वे कोर्ट की कार्यवाही से संबंधित सामग्री, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से संबंधित सामग्री भी शामिल है, को हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उन्हें एक संशोधित और स्पष्ट सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिसमें उन सभी सामग्रियों की पहचान की जाए जो कथित तौर पर उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।

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