कर्नाटक (Karnataka) में अयोग्य ठहराए गए 15 विधायकों की विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराए जाएं या फिर इन विधायकों को भी चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज सुनवाई करेगा. चुनाव आयोग ने इन सीटों पर उपचुनाव घोषित किए हैं. इसलिए अयोग्य विधायकों का कहना है कि उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही लंबित है. अगर उपचुनाव हुए तो उनकी याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी.
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर और कर्नाटक कांग्रेस पार्टी को नोटिस जारी किया था और अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर जारी नोटिस किया था. अंतरिम रोक लगाने की मांग का कर्नाटक कांग्रेस की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने विरोध किया था.
Source Link
Publish Your Article
Campus Ambassador
Media Partner
Campus Buzz
LatestLaws.com presents: Lexidem Offline Internship Program, 2026
LatestLaws.com presents 'Lexidem Online Internship, 2026', Apply Now!