मशहूर पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा को बड़ी राहत देते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने समरला कोर्ट में उनके खिलाफ चल रही क्रिमिनल कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पाया कि निचली अदालत ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना नोटिस जारी किया था।
यह विवाद गुरु रंधावा के गाने "सिरा" के बोल से जुड़ा है। शिकायतकर्त्ता ने आरोप लगाया था कि इस गाने ने जाट-सिख समुदाय को बदनाम किया और धार्मिक रीति-रिवाजों का अपमान किया है। समरला के सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट ने इस मामले में सिंगर को 25 अगस्त 2025 को नोटिस जारी किया था।
जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड के नियमों के अनुसार, किसी भी आरोपी को नोटिस जारी करने से पहले प्राइमरी सबूत रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। गुरु रंधावा के वकीलों (तेजेश्वर सिंह और तारुषि मोंगा) ने कोर्ट में दलील दी कि सिंगर का कोई गलत इरादा नहीं था। लीगल नोटिस मिलने के तुरंत बाद उन्होंने जवाब दिया था। विवादित लिरिक्स को हटाने या बदलने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म से पहले ही बात हो चुकी है। हाईकोर्ट ने अब मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई तय की है, तब तक लोअर कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं होगी।
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