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INX मीडिया केस में चिदंबरम को झटका, बेल की अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की


chidambaram in tihar.PNG, pic by google
30 Sep 2019
Categories: Hindi News

INX मीडिया केस में जेल में बंद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सोमवार को हाई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री की जमानत की अर्जी खारिज कर दी। सीबीआई ने चिदंबरम को जमानत देने का विरोध किया था। हाई कोर्ट ने कहा कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। आपको बता दें कि चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं और अब बेल की अर्जी खारिज होने के बाद उन्हें जेल में ही रहना होगा।

गौरतलब है कि चिदंबरम को सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। सीबीआई और ईडी ने आईएनएक्स मीडिया की प्रमोटर इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी के बयानों के आधार पर चिदंबरम पर शिकंजा कसा। जांच अभी जारी है और मामले में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन हासिल करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितता बरती गई। उस दौरान पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे।

सीबीआई की दलील, विदेश भाग सकते हैं
सीबीआई ने पिछले शुक्रवार को जमानत की अर्जी का यह कहते हुए विरोध किया था कि चिदंबरम देश छोड़कर भाग सकते हैं। तर्क दिया गया था कि दिग्गज कांग्रेसी नेता हमेशा के लिए किसी दूसरे देश में रह सकते हैं और ऐसे में केस की सुनवाई पूरी होने तक उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए।

चिदंबरम का 'गोल्डन पंख' तंज
चिदंबरम ने इस पर तंज कसा था। चिदंबरम की तरफ से उनके परिवार ने ट्वीट किया था, 'कुछ लोगों के मुताबिक, मेरे गोल्डन रंग के पंख आएंगे और फिर मैं उड़कर चांद पर चला जाउंगा। मेरी वहां पर सेफ लैंडिंग भी होगी। मैं यह जानकर रोमांचित हो गया हूं।'

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