विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई मामले), लखनऊ, ने दो आरोपियों यथा श्री सतीश  एवं  श्री फकीरे (दोनों निजी व्यक्ति) को अवैध वन्यजीव व्यापार एवं  आपराधिक षड्यंत्र में संलिप्त  होने हेतु  वर्ष की कारवास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है।

सीबीआई ने दो आरोपियों श्री फकीरे एवं  श्री सतीश कुमार (दोनों निजी व्यक्ति) के विरुद्ध पांच ऊदबिलाव की खालों (Five Otter Skins) को  अवैध रूप से रखने  हेतु तत्काल मामला दर्ज कियाl  ऊदबिलाव वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित है। यह बरामदगी तब हुई, जब सीबीआई अधिकारियों की एक टीम ने विश्वसनीय सूचना के आधार पर शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, में दो आरोपियों को पकड़ा।

जांच पूरी होने के पश्चात,  सीबीआई ने दिनांक 18.03.2011 को दोनों आरोपियों के विरुद्ध  वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के साथ पठित धाराएँ  49 एवं 49बी तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत आरोप पत्र दायर  किया।

विचारण के पश्चात्,  अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराया एवं उन्हें तदनुसार सजा सुनाई।

 

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