झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। ये याचिका उनके अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने डाली है। बीते दिनों हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

3 मई को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका
कपिल सिब्बल ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए CJI के समक्ष मामले का उल्लेख किया। CJI ने कहा कि वह अनुरोध पर गौर करेंगे। 3 मई को झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सोरेन की रिट याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। अपनी याचिका में सोरेन ने दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी अनुचित थी और मामले में उनकी रिमांड मनमाना और अवैध थी।

भूमि घोटाला मामले में गिरफ्तारी
सोरेन को ED ने जनवरी में भूमि घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। फिलहाल न्यायिक हिरासत में चल रहे सोरेन रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं। रांची की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने भूमि घोटाला मामले में सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत 10 मई को अपना फैसला सुनाएगी।

किन किन लोगों की हुई है गिरफ्तारी
ज्ञात हो कि हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाला मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ दिन पहले ED ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तर किया था। इसमें एक जेएमएम नेता भी शामिल थे। इससे पहले अंचल अधिकारी भानु प्रताप, आर्किटेक्ट विनोद सिंह, राजकुमार पाहन, अफसर अली खां, मो सद्दाम, प्रदीप बागची, इम्तियाज अहमद, फयाज, तल्हा खान की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाद में जेएमएम नेता अंतु तिर्की, ठेकेदार बिपिन सिंह, जमीन कारोबारी प्रियरंजन सहाय, इरशाद की गिरफ्तारी हुई थी।

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