हाईकोर्ट ने आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर अहम टिप्पणी की है। अदालत का कहना है कि अगर आपराधिक छवि वाले लोग चुने जाते हैं, तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरा हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण और जबरन वसूली मामले में जमानत देते हुए यह बात कही है।

जस्टिस संजय कुमार सिंह ने सिंह के सजा निलंबित करने की अर्जी खारिज कर दी थी। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा, 'आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग चुनाव प्रक्रिया को प्रदूषित करते हैं क्योंकि चुनाव जीतने के लिए अपराध में लिप्त होने को लेकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। जब लंबे आपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति निर्वाचित प्रतिनिधि और कानून निर्माता बन जाते हैं, तो वे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं।'

हाईकोर्ट ने कहा, 'जब ऐसे अपराधी नेता का भेष धारण करते हुए पूरी व्यवस्था का मजाक बनाते हैं तो हमारे लोकतंत्र का भविष्य संकट में पड़ जाता है। राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण खतरनाक है और यह भ्रष्टाचार बढ़ाने के साथ ही हमारी लोकतांत्रिक राजनीति को खोखला करता रहा है।'

न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, 'इस मामले के इन तथ्यों पर विचार करते हुए कि गवाहों के मुकरने के कारण 28 आपराधिक मामलों में अपीलकर्ता धनंजय सिंह बरी हो गया और उसके खिलाफ अभी 10 आपराधिक मामले लंबित हैं, मुझे ऐसा कोई अच्छा आधार या विशेष कारण नहीं दिखाई पड़ता कि निचली अदालत के सजा के निर्णय पर रोक लगाई जाए।'

पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम सिंह ने जौनपुर की अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति सिंह ने 24 अप्रैल को निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

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